‘कारवां’ मैगजीन की बढ़ी मुश्किलें: बीफ कारोबार से जोड़ने वाले लेख पर निखिल गडकरी की कंपनी ने ठोका 10 करोड़ का दावा
Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘द कारवां’ मैगजीन के संपादक और पत्रकार को 10 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।
बीफ कारोबार से जोड़ने पर मुकदमा: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit याचिका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में मैगजीन में छपे एक लेख को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए हटाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने जारी किया समन: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मैगजीन के संपादक पावेश नाथ और पत्रकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कंपनी का दावा है कि उनका बीफ व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है।
मानहानिकारक लेख हटाने की मांग: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit में निखिल गडकरी ने अंतरिम रोक की मांग की है ताकि इस लेख को आगे साझा करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके।

