UP Family Benefit Scheme में मृतक की उम्र साबित करने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
शहरी आवेदकों को मिली बड़ी राहत UP Family Benefit Scheme के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठाने वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है।
परिवार रजिस्टर की अनिवार्यता खत्म नगरीय इलाकों में कुटुंब रजिस्टर न होने से आ रही दिक्कतों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने UP Family Benefit Scheme की जटिल शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
अब ये 5 नए दस्तावेज होंगे मान्य लाभार्थियों की आसानी के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को UP Family Benefit Scheme में मृतक की आयु का वैध प्रमाण मान लिया गया है।
आवेदक को देनी होगी स्व घोषणा यदि आवेदक के पास हाईस्कूल अंकपत्र नहीं है तो उसे निर्धारित प्रारूप पर एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा कि उसके पास UP Family Benefit Scheme हेतु अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।
केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी सुविधा समाज कल्याण विभाग के अनुसार UP Family Benefit Scheme के नए नियम मुख्य रूप से शहरी वार्डों के उन आवेदकों के लिए लागू रहेंगे जो कागजी औपचारिकताओं में उलझ जाते थे।

