नागरिकता नियम 2026: 8 राज्यों में डीएम को मिला भारतीय नागरिकता देने का अधिकार
DM Citizenship Authority के तहत बड़ा बदलाव DM Citizenship Authority से जुड़े नए संशोधन की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने की व्यवस्था को सीधा और प्रभावी बना दिया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 जारी कर दिया है।
8 राज्यों में लागू हुई नई व्यवस्था DM Citizenship Authority के अधिकार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिलाधिकारियों (कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर) को सौंपे गए हैं। यह कदम नागरिकता आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अधिकार प्राप्त समितियों की जगह लेंगे कलेक्टर DM Citizenship Authority के तहत अब संबंधित जिलों के जिलाधिकारी पहले से काम कर रही ‘एमपावर्ड कमेटियों’ और ‘जिला स्तरीय कमेटियों’ का स्थान लेंगे। वर्तमान में लंबित सभी आवेदनों को तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों के पास ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
व्यक्तिगत उपस्थिति की शर्त हुई सख्त DM Citizenship Authority के नए प्रावधानों में आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। यदि कोई आवेदक उचित अवसर मिलने के बावजूद खुद उपस्थित होकर आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

