राहुल गांधी के मार्च पर SC सख्त, न्यायपालिका को धमकाने पर चेतावनी

Rahul Gandhi March: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बढ़ी सियासी हलचल
Rahul Gandhi March: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने बढ़ाई चर्चा। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं के मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को कोई भी डरा या धमका नहीं सकता। साथ ही, राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से सफाई देने की बात कही गई।
Rahul Gandhi March: चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
याचिका पर मांगा जवाब। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
न्यायपालिका को लेकर CJI की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने दिया स्पष्ट संदेश। राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका को कोई भी डरा-धमका नहीं सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि याचिकाकर्ता को अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा।
वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद
विपक्ष ने उठाए सवाल। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं का विरोध मार्च चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर था। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी चिंताएं उठाई हैं।

